कवरेज इंडिया न्यूज़ डेस्क प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राधिकरण (पीडीए) को सिविल लाइन स्थित इंदिरा भवन व्यवसायिक केंद्र का स्वीकृत नक्शा पेश करने का आदेश दिया था पीडीए द्वारा आदेश का पालन न करने पर प्रयागराज कमिश्नर संजय गोयल को 02 अगस्त को तलब किया है,
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने मोo इरशाद उर्फ गुड्डू की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ता मोo इरशाद के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने इंदिरा भवन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना अनुमति के पीडीए की दीवार तोड़कर शटर लगा लिया है,ओपन एरिया,पोडियम,गैलेरी कब्जाकर अवैध दुकान संचालित हो रही है,गन्दगी का अंबार लगा है। हाई कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर को जांच के लिए भेजा था,उन्होंने आरोपो की पुष्टि की है,बार-बार अवसर देने के बाद भी पीडीए द्वारा इंदिरा भवन का स्वीकृत नक्शा पेश न करने पर प्रयागराज के कमिश्नर को 02 अगस्त को तलब किया है।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण वह विभाग है जो शहर भर के भवनो के स्वीकृत नक्शा पास करता है यह एक ऐसा विभाग जो अपने ही भवन का स्वीकृत नक्शा हाईकोटॅ मे प्रस्तुत नही कर पा रहा है ।