}(document, "script")); पीड़ित की मौत के बाद आया कोर्ट का फैसलाा, आरोपी को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड

पीड़ित की मौत के बाद आया कोर्ट का फैसलाा, आरोपी को तीन वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड


कवरेज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो, प्रतापगढ़

प्रतापगढ़। उदयपुर थाना क्षेत्र के राहाटीकर में वर्ष 1985 में किराने की दुकान में घुसकर दुकानदार लाल बहादुर सिंह पर धारदार हथियार से हमला कर अधमरा करने के मामले में 37 साल बाद फैसला आया। हालांकि पीड़ित की के

उदयपुर के राहारीकर में वर्ष 1985 कारोबारी पर हुआ था हमला

लाल बहादुर सिंह को बलीपुर बोदवा के रहने वाले करुणेश सिंह उर्फ लल्लू सिंह ने दुकान में घुसकर धारदार हथियार से मारापीटा | जिससे वह मरणासन्न हो गए। उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। इस मामले की सुनवाई लालगंज


पड़ोसी पर हथौड़े से कातिलाना हमला

पड़ोसी के ऊपर हथौड़े से कातिलाना हमला करने के आरोपित को जिला न्यायालय ने पांच वर्ष की कैद और सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश रचना सिंह ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अमित मालवीय और आरोपित की ओर से उपस्थित अधिवक्ता एवं को फैसला सुनाया। थाना शिवकुटी में नयागांव तेलियरगंज निवासिनी रुचि पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने शनिवार पत्नी मनोज कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 

अधिवक्ताओं के जिरह के बाद अपना फैसला सुनाया। आरोपी करुणेश सिंह को तीन वर्ष की सजा सुनाने के साथ

पांच साल पहले मौत हो चुकी है। न्यायालय के फैसले पर परिवार के लोगों ने खुशी व्यक्त की है। पीड़ित लाल बहादुर सिंह के बेटे राम सिंह ने बताया कि उनके पिता की करीब 5 साल पहले निधन हो चुका है घटना के दिन परिवार के लोग रखहा तेरहवीं के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे।

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