}(document, "script")); कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सजा, जानिए क्या है पूरा मामला


कवरेज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो प्रयागराज

नई दिल्‍ली : कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को 2019 में दर्ज 'मोदी सरनेम' वाले आपराधिक मानहानि के मामले में गुजरात के सूरत की डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है. यह मामला राहुल गांधी द्वारा दिए गए ‘मोदी उपनाम' को लेकर की गई टिप्‍पणी से जुड़ा है. राहुल को 2 साल की सजा सुनाई गई, हालांकि बाद में उन्‍हें कोर्ट ने जमानत दे दी.राहुल के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, "क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?" इस विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी. वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने उक्त टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी. 

राहुल को 2 साल की सजा

सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि राहुल के वकील अब उनकी जमानत की अर्जी देंगे। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल को जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। 2019 में राहुल ने पीएम मोदी को लेकर दिया था बयान। गौरतलब है कि राहुल गांधी इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में जा सकते हैं।

कोर्ट में क्या बोले राहुल?

मानहानि के केस में कोर्ट में पेश होने के लिए राहुल गांधी आज सुबह सूरत पहुंचे थे। वे पौने 11 बजे सूरत की जिला एवं सत्र अदालत पहुंचे। इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। जहां पर कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए उन्हें आईपीसी की धारा 504 के तहत मानहानि का दोषी करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का यह मामला दो धाराओं 499 और 504 में था। आईपीसी की धारा 504 में दोषी पाए जाने पर दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। अभी कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया है, लेकिन सजा का ऐलान नहीं किया है।

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने