लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अन्नपूर्ति योजना हेतु 10,00,000.00 लाख (रू0 एक खरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं। इस सम्बन्ध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि अवमुक्त की गयी धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व खाद्य आयुक्त का होगा और वे सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।