कवरेज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो
Haryana 75 percent job reservation: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा झटका दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन देने वाले 2020 के हरियाणा सरकार के कानून को रद्द कर दिया. यह चौंका देने वाला फैसला जस्टिस जीएस संधावालिया और हरप्रीत कौर जीवन ने सुनाया.
हाईकोर्ट ने क्या तर्क दिया?
हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता अक्षय भान ने कहा कि पीठ ने पूरे अधिनियम को रद्द कर दिया है. अक्षय भान इस मामले में याचिकाकर्ता थे. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में यह तर्क दिया गया कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है.