}(document, "script")); BJP पूर्व विधायक उदय भान करवरिया जेल से रिहा, सपा नेता की हत्या मामले में हुई थी सजा - By Coverage India

BJP पूर्व विधायक उदय भान करवरिया जेल से रिहा, सपा नेता की हत्या मामले में हुई थी सजा - By Coverage India



कवरेज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो प्रयागराज 

भाजपा के पूर्व विधायक उदय भान करवरिया (Uday Bhan Karawaria) को नैनी सेन्ट्रल जेल (Naini Central Jail) से रिहा कर दिया गया है। वे 8 साल 9 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। जेल के बाहर उनकी पत्नी, परिजनों और कुछ समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उदय भान करवरिया को समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर पंडित की हत्या के मामले में सजा हुई थी। उत्तरप्रदेश सरकार ने उन्हें अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा किया है।

जानकारी के अनुसार, जेल एसएसपी और डीएम द्वारा भी पूर्व विधायक उदय भान करवरिया की रिहाई लिए सिफारिश की गई थी। उत्तरप्रदेश सरकार ने अधिकारियों की सिफारिशों के आधार पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को पत्र लिख उदय भान करवरिया की रिहाई की मांग की थी। राज्यपाल ने अनुच्छेद 161 का प्रयोग करते हुए उदय भान करवरिया की बाकी बची सजा को माफ़ कर दिया। जेल प्रशासन को उदय भान करवरिया की रिहाई के आदेश दिए गए थे। इसके बाद आज उन्हें नैनी सेन्ट्रल जेल से रिहा कर दिया गया।

विपक्ष ने उठाए सवाल :

उत्तरप्रदेश सरकार के निर्णय पर विपक्ष और जवाहर पंडित के परिजनों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि, जवाहर पंडित की हत्या मामले में सजा काट रहे कैदी को रिहा करना एक अच्छा कदम नहीं है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि, क्योंकि उदय भान करवरिया पूर्व भाजपा विधायक हैं इसलिए उनकी सजा माफ़ कराई गई है।

अदालत में दी जाएगी चुनौती :

जवाहर पंडित के परिजनों का कहना है कि, वे उत्तरप्रदेश सरकार के इस निर्णय से खुश नहीं है। यह एक गलत निर्णय है। हम सरकार के आदेश के खिलाफ अदालत का रुख करेंगे। इस तरह जल्द ही यह मामला कोर्ट में जा सकता है।

बता दें कि, जवाहर पंडित की पत्नी विजमा यादव प्रयागराज की प्रतापपुर सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं। 4 नवंबर 2019 को उदय भान करवरिया को जवाहर पंडित की हत्या मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में उदय भान के बड़े भाई कपिल और छोटे भाई सूरज सजा काट रहें हैं।

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